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Financial Assistance For Medical Treatment Of Ex-Servicemen

Financial Assistance For Medical Treatment Of Ex-Servicemen

Medical Treatment Of Ex-Servicemen

भारत सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण हेतु कई योजनाएँ चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है RMEWF – Financial Assistance for Medical Treatment of Ex-Servicemen। इस योजना के अंतर्गत उन पूर्व सैनिकों को वित्तीय मदद दी जाती है, जिनकी आय कम है और वे गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

योजना का उद्देश्य(Objective of Medical Treatment Of Ex-Servicemen)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को स्वास्थ्य संबंधी संकट की स्थिति में सहयोग प्रदान करना है।

पात्रता (Eligibility of Medical Treatment Of Ex-Servicemen)

  • लाभार्थी केवल पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और उनके आश्रित परिवारजन हो सकते हैं
  • आवेदक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए
  • केवल गंभीर बीमारी, ऑपरेशन, या आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में सहायता दी जाती है
  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए
Medical Treatment Of Ex-Servicemen

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लाभ (Benefits of Medical Treatment Of Ex-Servicemen)

  • पूर्व सैनिकों को आरएमईडब्ल्यूएफ (RMEWF) के माध्यम से चिकित्सा खर्च हेतु आर्थिक सहायता मिलती है
  • सहायता की राशि बीमारी और खर्च के अनुसार अलग-अलग हो सकती है
  • इससे गरीब एवं जरूरतमंद सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर इलाज मिल पाता है
  • प्रत्येक पात्र भूतपूर्व सैनिक/विधवा को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 30,000 रुपये प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Medical Treatment Of Ex-Servicemen

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required of Medical Treatment Of Ex-Servicemen)

  • पूर्व सैनिक का पहचान पत्र / डिस्चार्ज बुक
  • आय प्रमाण पत्र
  • अस्पताल / डॉक्टर की रिपोर्ट और मेडिकल बिल
  • आधार कार्ड / बैंक पासबुक की प्रति
  • आवेदन पत्र (निर्धारित प्रारूप में)
Medical Treatment Of Ex-Servicemen

आवेदन प्रक्रिया (Application Process of Medical Treatment Of Ex-Servicemen)

  • इच्छुक पूर्व सैनिक को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है
  • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं
  • यह आवेदन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) कार्यालय में जमा करना होता है
  • जांच के बाद योग्य आवेदकों को सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है
Medical Treatment Of Ex-Servicemen

निष्कर्ष (Conclusion)

Financial Assistance for Medical Treatment of Ex-Servicemen योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिक और उनके परिवार चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहें इस योजना के अंतर्गत उन पूर्व सैनिकों को वित्तीय मदद दी जाती है, जिनकी आय कम है और वे गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च उठाने में असमर्थ हैं।

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FAQ

प्रश्न 1. Financial Assistance For Medical Treatment Of Ex-Servicemen योजना क्या है?
उत्तर: RMEWF (Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2. इस योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
उत्तर: यह लाभ केवल पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और उनके आश्रित परिवारजनों को दिया जाता है।

प्रश्न 3. क्या सभी बीमारियों के लिए सहायता मिलती है?
उत्तर: नहीं, केवल गंभीर बीमारियों, बड़े ऑपरेशनों और आकस्मिक चिकित्सा परिस्थितियों में ही सहायता दी जाती है।

प्रश्न 4. आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर: आवेदन के साथ डिस्चार्ज बुक/पूर्व सैनिक पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, अस्पताल/डॉक्टर की रिपोर्ट, मेडिकल बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति आवश्यक है।

प्रश्न 5. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) कार्यालय में जमा करना होता है।

प्रश्न 6. सहायता राशि कैसे दी जाती है?
उत्तर: पात्र पाए जाने पर Rs 30000 सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।


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