
आधार और पैन कार्ड को लिंक करना सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है ताकि टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जी या डुप्लीकेट पैन कार्ड पर रोक लगाई जा सके। जब किसी व्यक्ति का आधार और पैन लिंक होता है, तो उसकी पहचान और टैक्स से जुड़ी जानकारी एक ही सिस्टम में दर्ज रहती है, जिससे टैक्स चोरी की संभावना कम होती है।
31 दिसंबर है अंतिम तारीख
सरकार ने आधार–PAN लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर को आखिरी तारीख तय की है। इस डेडलाइन तक जिन लोगों ने लिंकिंग पूरी नहीं की, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि वह किसी भी आधिकारिक या वित्तीय काम के लिए मान्य नहीं रहेगा।
₹1,000 का जुर्माना क्यों लगेगा?
अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा तक आधार–PAN लिंक नहीं कराता है, तो उसे ₹1,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यह जुर्माना आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। जुर्माना भरने के बाद ही आधार और पैन को लिंक किया जा सकेगा, इसलिए देर करने पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है।
PAN Inactive होने पर क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं?
यदि पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा, टैक्स रिफंड मिलने में परेशानी हो सकती है और बैंक से जुड़ी KYC प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, डिमैट अकाउंट और बड़े वित्तीय लेन-देन में भी रुकावट आ सकती है।
आधार–PAN लिंक करने के आसान तरीके
आधार–PAN लिंकिंग की प्रक्रिया काफी आसान है। लोग आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं, जहाँ OTP के जरिए सत्यापन होता है। इसके अलावा, मोबाइल से SMS भेजकर भी आधार और पैन को लिंक किया जा सकता है। जिन लोगों को ऑनलाइन सुविधा में दिक्कत होती है, वे नजदीकी पैन सेवा केंद्र जाकर ऑफलाइन भी यह काम करा सकते हैं।
किन लोगों को मिल सकती है छूट?
कुछ विशेष मामलों में लोगों को राहत दी गई है, जैसे हाल ही में पैन कार्ड बनवाने वाले या कुछ खास श्रेणी के व्यक्ति। हालांकि, अधिकतर पैन धारकों के लिए आधार–PAN लिंकिंग अनिवार्य है और उन्हें नियमों का पालन करना होगा।
लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
अगर आपको यह पता नहीं है कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। पैन और आधार नंबर डालते ही लिंकिंग की स्थिति सामने आ जाती है।
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