Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata योजना 2025 राहत और पुनर्वास

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata

परिचय (Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata )

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata योजना (2025) का उद्देश्य उन परिवारों को सीधी, पारदर्शी और त्वरित मदद प्रदान करना है, जिन्हें युद्ध, शत्रुता या अन्य दुर्दशा के कारण जमीन, संपत्ति और आवास छोड़ने पड़े थे। राज्य और केंद्र मिलकर लाभार्थियों को पुनर्वास और आत्मनिर्भर बनने के साधन उपलब्ध करा रहे हैं।

सहायता राशि और वितरण (Assistance Amount and Distribution)

प्रत्येक Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata के अंतर्गत ₹ 5,50,000 की कुल राशि दी जाती है।

  • इसमें ₹ 5,49,692 केंद्रीय भाग है और ₹ 308 राज्य-भाग है।

यह राशि DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे त्वरित और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित होता है।

इस नए संस्करण में 2025 तक की अद्यतन प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं, जिससे भुगतान में और भी सहजता आई है।

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata

कुल लाभार्थी संख्या और बजट (Total Beneficiaries and Budget)

योजना के तहत 36,384 परिवारों को शामिल किया गया है, जो 1947 से पाकिस्तान-काब्ज़ा वाले जम्मू-कश्मीर और 1965-71 (छंब विस्थापित) से जुड़े हैं।

केन्द्र सरकार एकमुश्त ₹ 2,000 करोड़ का बजट स्वीकृत कर चुकी है, जो सीधे लाभार्थियों तक पहुँचता है।

यह सहायता विस्थापित परिवारों को विशेष रूप से छोटे व्यवसाय, कृषि, पशुपालन या पूंजीगत निवेश हेतु प्रेरित करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

अनुपूरक और दीर्घकालिक सहायता (Supplementary and Long-Term Assistance)

अतिरिक्त वित्तीय सहायता के रूप में पूरक सहायता योजनाएं हैं, जिनसे परिवार वैज्ञानिक खेती, पशुपालन या व्यापार प्रारंभ कर सकें।

यह राशि वार्षिकी योजनाओं या स्थायी मासिक आय देने वाले निवेश में उपयोग की जा सकती है—इससे लाभार्थियों को दीर्घकालिक और स्थिर आय सुनिश्चित होती है।

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata पाने के लिए निम्न शर्तें हैं:

  1. आपके परिवार के दावेदार/प्रमुख या उत्तराधिकारी को निम्नलिखित दो श्रेणियों में से एक में होना चाहिए:
    • 1947 में पाकिस्तान-काब्ज़ा वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति
    • 1965 या 1971 (छंब से, शिविर या गैर-शिविर) विस्थापित व्यक्ति
  2. कुल 36,384 परिवारों में से किसी एक के सदस्य होना आवश्यक है।
  3. जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक खाता-नंबर, व पीओके या छंब में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रक्रिया:

  • अब आवेदन ऑनलाइन पोर्टल (mha.gov.in) के माध्यम से भी स्वीकार किए जा रहे हैं—यह नवीनतम सुविधा 2025 में शामिल हुई है।
  • राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सत्यापित दस्तावेजों को अपलोड कर, आधार-सेड बैंक खाते की जानकारी देना अनिवार्य है।
  • एक बार स्वीकृति होने पर, राज्य सरकार लाभार्थी की जानकारी MHA (गृह मंत्रालय) को अनुशंशा के लिए भेजेगी।

आवश्यक दस्तावेज: (Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • आधार-सेड बैंक खाता विवरण
  • भू-स्थान/पीओके या छंब में रहने का प्रमाण (पुराना दस्तावेज या सत्यापन योग्य प्रमाण)
  • अन्य प्रमाण जैसे नागरिकता या राज्याभिमत पहचान पत्र, यदि मांगे गए हों।
Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata

योजना की लाभ-बिंदु (Key Benefits of the Scheme)

तेज और पारदर्शी वितरण – DBT प्रणाली के माध्यम से।

लॉन्ग-टर्म स्थिरता – वार्षिकी और पुनर्वास के माध्यम से।

आर्थिक आत्म-निर्भरता – कृषि, व्यवसाय या भूमि आधारित गतिविधियों द्वारा।

सहज आवेदन प्रक्रिया – दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प अब उपलब्ध हैं।

पात्र परिवारों को सीधे लाभ – बिचौलियों की आवश्यकता नहीं।

महत्वपूर्ण बातें (Important Points)

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पुरानी धारकों (जैसे “एकमुश्त पूर्ण और अंतिम निपटान पैकेज” आदि) हटाकर वर्तमान 2025 उपकरणों और सुविधाओं को शामिल किया गया है।

भाषा सरल, स्पष्ट और संरचित है—जिससे छात्र-स्तर पर भी समझना सहज हो।

Visthapit Pariwaron ki Kendriya Sahayata

सारांश (Summary Table)

विषयविवरण
कीवर्डविस्थापित परिवारों की केंद्रीय सहायता
पेमेंट (कुल)₹ 5,50,000 (₹ 5,49,692 केंद्रीय + ₹ 308 राज्य)
DBT वितरणहाँ, सीधे बैंक खाते में
कुल परिवार36,384 (1947 और 1965-71 वर्गीकरण)
बजट₹ 2,000 करोड़ एकमुश्त
अनुपूरक सहायतावार्षिकी, कृषि, व्यवसाय, निवेश संबंधी
पात्रताविस्थापन संबंधित श्रेणियाँ और दस्तावेज
आवेदनऑनलाइन पोर्टल और ऑफलाइन विकल्प • दस्तावेज़ सत्यापन • MHA अनुशंसा

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