PMGKP Insurance Scheme 2026 Eligibility और Benefits की पूरी जानकारी

By | January 22, 2026
PMGKP Insurance Scheme

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) बीमा योजना भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी निभाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए शुरू की गई एक विशेष बीमा योजना थी। इस योजना का उद्देश्य उन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना था, जिन्होंने COVID-19 ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई या ड्यूटी से जुड़ी दुर्घटना में मृत्यु का सामना किया।

कोरोना महामारी के समय डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर और अन्य स्वास्थ्यकर्मी दिन-रात मरीजों की सेवा में लगे रहे। कई स्वास्थ्यकर्मियों ने इस दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे वीर योद्धाओं के परिवारों को सहारा देने के लिए सरकार ने PMGKP Insurance Scheme लागू की।

इस योजना के अंतर्गत पात्र स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया।

2026 में योजना की स्थिति (Latest Status)

PMGKP Insurance Scheme को COVID-19 महामारी की आपातकालीन अवधि के लिए लागू किया गया था।
2026 में यह योजना नई ड्यूटी या नई मृत्यु के मामलों के लिए सक्रिय नहीं है, लेकिन महामारी अवधि (जब योजना लागू थी) के दौरान हुई मृत्यु से जुड़े पात्र मामलों में दावा (Claim) आज भी संबंधित प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, यदि दस्तावेज़ और समय-सीमा के नियम पूरे होते हों।

योजना का उद्देश्य (Objectives of PMGKP Insurance Scheme)

स्वास्थ्यकर्मियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
COVID-19 ड्यूटी पर तैनात सरकारी और निजी स्वास्थ्यकर्मियों को सुरक्षा देना।
महामारी जैसी आपात स्थितियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मनोबल बढ़ाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)

बीमा कवर: ₹50 लाख का एकमुश्त बीमा कवर।
Coverage Area: सरकारी अस्पताल, AIIMS, INI, PSU अस्पताल, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पताल, निजी अस्पताल और शहरी स्थानीय निकाय।
Zero Premium: स्वास्थ्यकर्मी या परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
No Age Limit: आयु की कोई सीमा नहीं।
Coverage Type: COVID-19 से मृत्यु और COVID-19 ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु दोनों कवर।

पात्रता (Eligibility)

Public Health Service Providers जैसे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा/आशा फैसिलिटेटर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
Private Hospital Employees जो COVID-19 ड्यूटी पर नियुक्त थे।
Contractual, Temporary, Outsourced और Daily Wage Staff।
State/Central Government द्वारा अधिकृत Volunteers और Retired Staff।
नगर निगम, पंचायत या Urban Local Bodies द्वारा तैनात स्वास्थ्यकर्मी।

योजना के लाभ (Benefits)

परिवार को ₹50 लाख की राशि सीधे बीमा कंपनी द्वारा दी जाती है।
पूरी राशि एक बार में (Lump Sum) मिलती है।
यह लाभ अन्य बीमा पॉलिसियों से अलग और अतिरिक्त है।
किसी भी आयु सीमा की बाध्यता नहीं है।

Claim Process (दावा प्रक्रिया)

सबसे पहले उस अस्पताल या संस्था को सूचना दें जहाँ मृतक कार्यरत था।
नामांकित दावेदार द्वारा Claim Form भरकर संबंधित स्वास्थ्य संस्था में जमा किया जाता है।
संस्था यह प्रमाणित करती है कि मृतक COVID-19 ड्यूटी पर तैनात था।
राज्य स्तर पर DGHS/Director Health Services या केंद्र स्तर पर Medical Superintendent द्वारा दस्तावेज़ सत्यापित किए जाते हैं।
सत्यापन के बाद दावा बीमा कंपनी को भेजा जाता है और जांच पूरी होने पर ₹50 लाख का भुगतान किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

COVID-19 मृत्यु के मामले में:
भरा हुआ Claim Form।
मृतक और दावेदार का पहचान प्रमाण (Aadhaar/PAN)।
संबंध का प्रमाण (जन्म या विवाह प्रमाण पत्र)।
COVID-19 Positive Lab Report।
Hospital Death Summary (यदि अस्पताल में मृत्यु हुई हो)।
मृत्यु प्रमाण पत्र।
संस्था का प्रमाण पत्र कि मृतक COVID-19 ड्यूटी पर था।

आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death on Duty):
Claim Form।
मृतक और दावेदार का पहचान प्रमाण।
संबंध का प्रमाण।
Post-mortem Report।
FIR की प्रमाणित प्रति।
मृत्यु प्रमाण पत्र।
Hospital Summary।
संस्था का प्रमाण पत्र कि मृत्यु COVID-19 ड्यूटी से संबंधित दुर्घटना के कारण हुई।

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. क्या COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है?
हाँ, अगर मृत्यु COVID-19 संक्रमण से हुई है तो Positive Lab Report जरूरी है।

Q2. COVID-19 ड्यूटी के दौरान Accident में मृत्यु होने पर क्या लाभ मिलेगा?
हाँ, योजना में COVID-19 ड्यूटी के दौरान हुई आकस्मिक मृत्यु भी कवर है।

Q3. Claim करने की समय-सीमा क्या है?
आमतौर पर मृत्यु के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावा किया जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधित राज्य/संस्था के नियम लागू होते हैं।

Q4. क्या यह योजना अन्य बीमा पॉलिसी को प्रभावित करती है?
नहीं, यह एक अतिरिक्त लाभ है और अन्य बीमा योजनाओं से स्वतंत्र है।

निष्कर्ष (Conclusion – PMGKP Insurance Scheme)

COVID-19 महामारी भारत के लिए एक अभूतपूर्व संकट थी, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी सच्चे फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनकर उभरे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना उन वीर स्वास्थ्यकर्मियों के बलिदान को सम्मान देने और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा।
2026 में भले ही यह योजना नई कवरेज के लिए सक्रिय न हो, लेकिन महामारी अवधि के पात्र मामलों में यह आज भी स्वास्थ्यकर्मियों के परिवारों के लिए एक मजबूत सहारा साबित होती है।ल्कि यह संदेश भी देती है कि देश अपने स्वास्थ्यकर्मियों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।

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