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Mahila Samriddhi Yojna SC महिलाओं के लिए 90% ऋण सहायता

Mahila Samriddhi Yojna

Mahila Samriddhi Yojna – 2025 का अपडेटेड विवरण

Mahila Samriddhi Yojna अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए एनएसएफडीसी (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम) द्वारा संचालित एक सूक्ष्म-ऋण योजना है। यह योजना परियोजना लागत के 90% तक ऋण, सरल पुनर्भुगतान व ब्याज में सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

इस विस्तारित और छात्र-अनुकूल रूप में यह जानकारी इस प्रकार है:

ऋण हेतु अधिकतम राशि (Mahila Samriddhi Yojna )

परियोजना लागत का 90% तक, अधिकतम ₹1.25 लाख तक उपलब्ध।
(पिछले ₹1.40 लाख की जगह अब अधिक सटीक ₹1.25 लाख है)

Mahila Samriddhi Yojna

ब्याज दर (प्रति वर्ष)

ब्याज दर SCA/CA को 1%,

लाभार्थी को लगभग 4-6% की दर से सब्सिडी मिल सकती है (रिवाइज्ड रेंज)

पुनर्भुगतान अवधि

  • कुल 3 वर्ष (36 महीने) सम्मिलित होती है, जिसमें 3 महीने का अधिस्थगन (moratorium) भी शामिल है।
Mahila Samriddhi Yojna

लाभ (Benefits)

वित्तीय सहायता: स्व-रोजगार या आय-सृजन गतिविधियों के लिए मौलिक सहायता।

किफायती ब्याज: कुल परियोजना लागत पर केवल मामूली ब्याज।

प्रवेश-योग्यता: अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष रूप से।

पात्रता (Eligibility)

आवेदनकर्ता महिला हो, अनुसूचित जाति से संबंधित हो, और वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।

Mahila Samriddhi Yojna

आवेदन प्रक्रिया (ऑफ़लाइन)

निकटतम चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA/CA) से संपर्क करें — लिंक: [NSFDC चैनल पार्टनर्स]।

आवेदन सैंपल फॉर्म: Termloan-English.pdf (NSFDC वेबसाइट पर उपलब्ध)।

आवश्यक कागजात जमा करें:

  • आवेदन फॉर्म (व्यवसाय विवरण सहित),
  • आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, और बैंक खाता विवरण।

एजेंसी आवेदन की जाँच करती है, प्रस्ताव को प्रमुख कार्यालय को भेजती है, और एनएसएफडीसी को भेजे जाने पर अंकेक्षण (evaluation) होता है।

मंजूर प्रस्तावों को एल.ओ.आई. (Letter of Intent) के साथ संबंधित बैंक/एफ़आई/आर.आर.बी. आदि तक पहुँचाया जाता है।

नियम-शर्तों के बाद, धनराशि वितरण होता है और पुनर्भुगतान शुरू होता है।

दस्तावेज़ (Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • व्यवसाय विवरण सहित एनएसएफडीसी प्रारूप में आवेदन (सैम्पल फॉर्म)
Mahila Samriddhi Yojna

निष्कर्ष (Conclusion)

Mahila Samriddhi Yojna अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर 90% तक ऋण सहायता मिलती है, जिससे वे छोटे-छोटे व्यवसाय और स्व-रोजगार गतिविधियाँ शुरू कर सकती हैं। आसान आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी वाली ब्याज दर और लचीले पुनर्भुगतान प्रावधान इसे और अधिक लाभकारी बनाते हैं।

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