
Indian Community Welfare Fund – ICWF
भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (Indian Community Welfare Fund – ICWF) विदेश मंत्रालय भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों को कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 2009 में की गई थी ताकि आपातकालीन स्थिति में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास सीधे भारतीय समुदाय को सहयोग कर सकें
महत्व (Importance of Indian Community Welfare Fund)
ICWF भारतीय सरकार की प्रवासी भारतीयों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने नागरिकों को दुनिया के किसी भी कोने में अकेला नहीं छोड़ता। कठिन परिस्थितियों में यह कोष प्रवासियों के लिए जीवनरक्षक सिद्ध होता है
उद्देश्य(Objective of Indian Community Welfare Fund)
ICWF का मुख्य उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों की मदद करना है जो विदेशों में नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से रहते हुए किसी समस्या में फंस जाते हैं। यह कोष मानवीय दृष्टिकोण से ज़रूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है
प्रमुख लाभ (Benefits of Indian Community Welfare Fund)
ICWF के तहत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित प्रकार की मदद मिलती है:
- आपातकालीन चिकित्सा सहायता – दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में
- कानूनी सहायता – विशेषकर श्रमिकों और घरेलू कामगारों को शोषण से बचाने हेतु
- अस्थायी आश्रय सुविधा – बेघर हुए या संकट में फंसे भारतीयों को अस्थायी आवास
- भोजन और बुनियादी जरूरतें – अस्थायी संकट की घड़ी में
- मृत शरीर की स्वदेश वापसी – विदेशों में मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को भारत लाने में सहयोग
- मानव तस्करी के शिकार लोगों की सहायता – बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था

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संचालन (Operation of Indian Community Welfare Fund)
- यह कोष विदेश मंत्रालय के अधीन भारतीय मिशनों (Embassies/Consulates) द्वारा संचालित किया जाता है
- ICWF से होने वाले खर्च सीधे ज़रूरतमंद भारतीयों पर किया जाता है और मिशन इसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करता है
- इस फंड का उपयोग केवल मानवीय आधार पर होता है, न कि व्यावसायिक मामलों में

(Eligibility of Indian Community Welfare Fund) पात्रता
- भारतीय समुदाय कल्याण कोष का लाभ मुख्यतः विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता इस प्रकार है
- भारतीय नागरिक (NRI/OCI नहीं) – केवल भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक इस कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं
- विदेश में कठिन परिस्थिति में फंसे व्यक्ति – जैसे आर्थिक संकट प्राकृतिक आपदा, कानूनी विवाद या आपातकालीन स्थिति
- संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिक – जिनके पास रोजगार, आश्रय या भोजन की समस्या हो।
- पीड़ित महिलाएँ और बच्चे – घरेलू हिंसा, शोषण या मानव तस्करी जैसी परिस्थितियों में।
- मृत्यु के मामले में परिजन – विदेश में मृत्यु होने पर शव को भारत लाने या अंतिम संस्कार हेतु वित्तीय सहायता

👉 यह सुविधा उन प्रवासी भारतीयों को नहीं मिलती जो वहाँ स्थायी निवासी (Permanent Resident/Green Card Holder) बन चुके हैं
(Application process of Indian Community Welfare Fund (ICWF) (आवेदन प्रक्रिया)
भारतीय समुदाय कल्याण कोष से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रवासी भारतीयों को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होता है –
- निकटतम भारतीय दूतावास/कांसुलर कार्यालय से संपर्क करें
संकट की स्थिति में तुरंत संबंधित देश में स्थित भारतीय दूतावास या उच्चायोग से संपर्क करना आवश्यक है।
- आवेदन प्रपत्र भरें
दूतावास द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें
भारतीय पासपोर्ट की कॉपी
संकट/समस्या से संबंधित प्रमाण (जैसे मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आदि)
रोजगार/वीजा संबंधी दस्तावेज (यदि लागू हो)
- दूतावास द्वारा जाँच
दूतावास/कांसुलर अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों की जांच कर सहायता की प्रकृति और राशि तय करते हैं
- सहायता प्रदान करना
योग्य पाए जाने पर तुरंत अस्थायी वित्तीय सहायता, आश्रय, कानूनी मदद या शव को भारत भेजने जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं

निष्कर्ष(Conclusion)
Indian Community Welfare Fund (ICWF) भारतीय प्रवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो विदेशों में कठिन समय में उन्हें राहत और सहारा प्रदान करता है
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