
Loan Based Schemes for Safai Karamchari – स्वच्छता से सम्पन्नता की और
Swachhta Udyami Yojana सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के एक शीर्षस्थ निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) ने 2.10.2014 को “ Swachhta Udyami Yojana ” शुरू की है। भारत में विभिन्न पहलों के माध्यम से श्रम की गरिमा और समाज में स्वच्छता के महत्व को हमेशा रेखांकित किया गया है। इनमें सफाई कर्मचारियों को सशक्त बनाना एक प्रमुख पहल है। उनकी आजीविका के अवसरों में सुधार, उद्यमिता को बढ़ावा देने और वित्तीय स्थिरता लाने के लिए, भारत सरकार ने Swachhta Udyami Yojana (SUY) शुरू की। यह योजना न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देती है, बल्कि स्वच्छता कार्यों में लगे व्यक्तियों के आर्थिक विकास को भी सुनिश्चित करती है – इसीलिए इसका नारा “Swachhta Se Sampannta Ki Aur” (Prosperity through Cleanliness).
What is Swachhta Udyami Yojana?
National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) द्वारा कार्यान्वित Swachhta Udyami Yojana, एक ऋण-आधारित योजना है जिसे विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता और संबद्ध क्षेत्रों में स्व–रोज़गार को बढ़ावा देना है, जिससे उन्हें वेतन-आधारित कार्य से उद्यमिता की ओर बढ़ने में मदद मिल सके।
Who Can Apply?
यह योजना विशेष रूप से निम्नलिखित पर लक्षित है:
- सफाई कर्मचारी और उनके आश्रित
- मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके परिवारों की पहचान की गई
- स्वच्छता कार्य में लगे अन्य हाशिए के समुदायों के सदस्य
आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए तथा एनएसकेएफडीसी और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित पात्र श्रेणी में आना चाहिए।
बहिष्कार (Exclusions)
घरेलू कामगार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

Key Features of the Swachhta Udyami Yojana
स्वच्छता-संबंधी व्यवसायों के लिए ऋण (Loan for Sanitation-Related Businesses)
लाभार्थी स्वच्छता संबंधी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे:
- सामुदायिक शौचालय (Community toilets)
- स्वच्छता सेवाएँ (सफाई अनुबंध, अपशिष्ट प्रबंधन, आदि) Sanitation services (cleaning contracts, waste management, etc.)
- यंत्रीकृत सफाई उपकरण (Mechanized cleaning equipment)
- अपशिष्ट संग्रहण और पुनर्चक्रण इकाइयाँ (Waste collection and recycling units)
वित्तीय सहायता (Financial Assistance)
- स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं के लिए ₹25 lakhs तक का ऋण।
- सामुदायिक शौचालय स्थापित करने के लिए ₹35 lakhs तक का ऋण।
- वित्तीय बोझ कम करने के लिए रियायती ब्याज दरें।
पुनर्भुगतान शर्तें (Repayment Terms)
लाभार्थियों को परियोजना की प्रकृति के आधार पर 5 to 10 years की पुनर्भुगतान अवधि के साथ flexible repayment options प्रदान किए जाते हैं।
कौशल विकास और प्रशिक्षण (Skill Development and Training)
वित्तीय सहायता के साथ-साथ, यह योजना लाभार्थियों को अपने उद्यमों को बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करने के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण, व्यवसाय प्रबंधन कौशल और वित्तीय साक्षरता पर भी जोर देती है।

Objectives of Swachhta Udyami Yojana
- आर्थिक सशक्तिकरण: सफाई कर्मचारियों को वेतनभोगी से उद्यमी बनाना।
- मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलनयंत्रीकृत एवं सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को प्रोत्साहित करें।
- स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देना: स्वच्छ स्वच्छता अवसंरचना सुनिश्चित करके राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के साथ संरेखित करें।
- सामाजिक गरिमा: स्व-स्वामित्व वाले व्यवसायों को समर्थन देकर स्वच्छता कार्य से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करना।

Benefits for Safai Karamcharis
- स्वच्छता व्यवसाय शुरू करने के लिए low-interest loans उपलब्ध कराना।
- आत्मनिर्भर उद्यमी (self-reliant entrepreneurs) बनने का अवसर।
- बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण।
- सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता (community health and hygiene) में योगदान।
- दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सामाजिक उत्थान। (financial stability and social upliftment)

Eligibility for Swachhta Udyami Yojana
निम्नलिखित व्यक्तियों या समूहों को NSKFDC के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा:- • सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), मान्यता प्राप्त मैनुअल स्कैवेंजर और उनके आश्रित।
1. लक्ष्य समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
2. लक्ष्य समूह द्वारा कानूनी रूप से स्थापित संघ या फर्म, और
3. ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय राजस्व अधिकारी, स्थानीय नगरपालिका अधिकारी, छावनी अधिशासी अधिकारी, रेलवे अधिकारी, या सरकारी विभागों (जैसे स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख, जिनका पद कम से कम राजपत्रित अधिकारी, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के क्षेत्रीय प्रबंधकों से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकें। हालाँकि, एमएस अधिनियम, 2013 के अनुसार, किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संकलित मैनुअल स्कैवेंजरों की अंतिम सूची में नाम शामिल होने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है (https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018, https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)।
4. मुखिया, सरपंच, अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा; और ऐसे मामलों में जहां नगर निकायों में राजपत्रित अधिकारियों की कमी है, ऐसे नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।

Documents Required
सांकेतिक दस्तावेज़
- पैन कार्ड
- कार्य आश्वासन पत्र
- काम की रपट
- निवास प्रमाण पत्र
- 3 उपकरणों का कोटेशन
- व्यवसाय प्रमाणपत्र

Conclusion
Swachhta Udyami Yojana केवल ऋण-आधारित योजना नहीं है, बल्कि सफाई कर्मचारियों के pathway to empowerment, dignity, and prosperity प्रशस्त करती है। वित्तीय सहायता को स्वच्छता मिशन से जोड़कर, यह योजना वास्तव में “स्वच्छता से संपन्नता की ओर“ का प्रतीक है। यह उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करती है और हमारे समाज के एक महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर हाशिए पर पड़े समुदाय का उत्थान करती है।
यह पहल स्वच्छ भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, जहां स्वच्छता के माध्यम से समृद्धि प्राप्त की जाती है और हमारे आसपास के वातावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने वालों को सम्मान मिलता है।
For More Info About this Yojana Click on This Link https://www.myscheme.gov.in/schemes/lbssk-suy
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