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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए सुरक्षा कवच

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana देश की सबसे महत्वाकांक्षी कृषि बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट-पतंगों के हमले और बीमारियों से होने वाले फसल के नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है जिसके तहत अब तक 29 करोड़ से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं।​

इस Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत पहले चल रही राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को बंद करके की गई थी। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ इस योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।​

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Amount (राशि)

  • व्यापक फसल बीमा कवरेज: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा प्रदान किया जाता है।
  • प्रीमियम दरें:
    • खरीफ फसलों (अनाज, दलहन, तिलहन): 2%
    • रबी फसलों: 1.5%
    • वाणिज्यिक/बागवानी फसलों: 5%
  • सरकारी योगदान:
    • शेष प्रीमियम राशि का 95-98.5% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार 50:50 के अनुपात में वहन करती हैं।
  • उदाहरण:
    • यदि किसान की एक हेक्टेयर भूमि के लिए बीमा राशि 35,000 रुपये है और कुल प्रीमियम 4,000 रुपये है:
      • खरीफ फसल के लिए किसान को केवल 800 रुपये (2%) का भुगतान करना होगा।
      • शेष 3,200 रुपये में से 1,600 रुपये केंद्र सरकार और 1,600 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
  • क्लेम राशि:
    • अब तक 95,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्लेम राशि का भुगतान किया जा चुका है।
    • किसानों ने केवल 17,000 करोड़ रुपये प्रीमियम के रूप में अदा किए हैं।
  • बीमा दावा राशि:
    • अगस्त 2025 में रबी 2024-25 के लिए 3,900 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि DBT के माध्यम से 35 लाख किसानों के खातों में भेजी गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Benefits (फायदे)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के अनेक महत्वपूर्ण फायदे हैं। सबसे प्रमुख लाभ यह है कि किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर व्यापक कवरेज मिलता है। यह योजना “एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम” के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे देशभर में प्रीमियम दरों में एकरूपता बनी रहती है।​

इस Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट-पतंगों का आक्रमण, पौधों की बीमारियां और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कवरेज शामिल है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक का पूरा चक्र कवर होता है। कटाई के 14 दिनों बाद तक यदि खेत में सुखाई के लिए रखी गई फसल को नुकसान होता है तो उसका भी मुआवजा मिलता है।​

मौसम की वजह से बुवाई न कर पाने की स्थिति में भी 25% तक का मुआवजा मिलता है। Advanced technology जैसे सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्वे और मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल के नुकसान का आकलन किया जाता है, जिससे दावे तेजी से निपटाए जा सकते हैं।​

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Eligibility (पात्रता)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए सभी किसान पात्र हैं, जिनमें भूमिधारी, बटाईदार, पट्टेदार और किरायेदार किसान शामिल हैं। केवल अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान के पास बीमित फसल पर वैध स्वामित्व या हित होना आवश्यक है।​

आवेदक के पास वैध भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या पट्टा समझौता होना अनिवार्य है। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन बुवाई के मौसम की शुरुआत के दो सप्ताह के अंदर करना होता है। Loanee किसानों (जिन्होंने फसली ऋण लिया है) का बीमा बैंक द्वारा अपने आप हो जाता है जब तक कि वे opt-out न करें।​

उसी फसल के नुकसान के लिए पहले से कहीं और से मुआवजा न लिया हो। किसान के पास वैध Kisan Credit Card या नामांकन के 6 महीने के अंदर KCC बनवाना होगा। आधार कार्ड की eKYC verification होना आवश्यक है।​

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड है जिसकी eKYC verification अनिवार्य है। पहचान प्रमाण के रूप में PAN कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई भी मान्य है।​

बैंक पासबुक या फोटो के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आवश्यक है। भूमि रिकॉर्ड प्रमाण जैसे RoR (Record of Rights), LPC (Land Possession Certificate) या वैध पट्टा समझौता प्रस्तुत करना होगा। किसान की पासपोर्ट साइज फोटो और address proof भी जरूरी है।​

बुवाई घोषणा प्रमाण पत्र जिसमें फसल का प्रकार और क्षेत्रफल की जानकारी हो। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए खतौनी या भूमि स्वामित्व के अन्य रिकॉर्ड भी चाहिए होते हैं। यदि आपके पास Kisan Photo Book या NREGA Job Card है तो वह भी पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है।​

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

  • योजना की शुरुआत: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी।
  • पंजीकरण तिथियाँ:
    • खरीफ 2025 सीजन के लिए मूल अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2025
    • कई राज्यों में बढ़ाई गई तिथि: 14 अगस्त 2025
  • आधार eKYC Verification:
    • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Last Date (अंतिम तिथि): 31 जुलाई 2025
  • फसल परिवर्तन विकल्प:
    • उपलब्धता: 29 जुलाई 2025 तक
  • आवेदन प्रक्रिया:
    • रबी 2025-26 सीजन के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में शुरू होगी।
  • नुकसान की सूचना:
    • घटना के 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देनी होती है।
  • बीमा दावे का भुगतान:
    • सत्यापन के बाद 2 महीने के अंदर किसान के बैंक खाते में किया जाता है।
  • बीमा दावा राशि:
    • 11 अगस्त 2025 को रबी 2024-25 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त DBT के माध्यम से किसानों के खातों में जारी की गई।

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  • सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आवेदन करना आसान है।
  • आधिकारिक वेबसाइट:
    pmfby.gov.in
    पर जाएं।
  • लॉगिन प्रक्रिया:
    • होमपेज पर ‘Farmer’s Corner’ पर क्लिक करें।
    • अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करें या Guest Farmer के रूप में लॉगिन करें।
  • पंजीकरण फॉर्म:
    सभी आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें शामिल हैं:
    • व्यक्तिगत विवरण
    • बैंक खाता विवरण
    • फसल की जानकारी
    • भूमि का विवरण
  • पंजीकरण पूरा करें:
    आधार और मोबाइल नंबर का उपयोग करें।
  • दस्तावेज अपलोड करें:
    सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  • ऑफलाइन आवेदन:
    • नजदीकी बैंक शाखा,
    • CSC सेंटर,
    • बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • स्थानीय कृषि विभाग:
    Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
    के लिए अपने स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें।
  • प्रीमियम की कटौती:
    आवेदन की पुष्टि के बाद, प्रीमियम की राशि आपके बैंक खाते से काट ली जाएगी।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

संपर्क विवरण (Contact Details)

  • संपर्क जानकारी: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana से संबंधित जानकारी या सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क माध्यमों का उपयोग करें:
    • मुख्य कार्यालय का पता:
      Department of Agriculture & Farmers Welfare,
      MoA & FW,
      कृषि भवन,
      डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड,
      नई दिल्ली – 110001
  • राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर:
    कॉल करें: 14447 (कृषि रक्षक पोर्टल से सहायता प्राप्त करें)
  • बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर:
    • HDFC ERGO: 1800-2-660-700
    • SBI General: 1800-22-1111
    • AIC of India: 1800-116-515
  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए:
    आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmfby.gov.in
  • हरियाणा के किसानों के लिए संपर्क:
  • HDFC ERGO का पता:
    D-301, 3rd Floor,
    Eastern Business District (Magnet Mall),
    LBS Marg,
    Bhandup (West),
    Mumbai – 400078

Conclusion

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। यह योजना न केवल फसल के नुकसान से सुरक्षा देती है बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है। अपनी व्यापक कवरेज और कम प्रीमियम के कारण यह Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana वास्तव में किसानों के लिए वरदान साबित हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए प्रीमियम कितना देना होता है?
उत्तर: खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसान को देना होता है।​

प्रश्न: क्या आधार कार्ड अनिवार्य है?
उत्तर: हां, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए आधार कार्ड की eKYC verification अनिवार्य है। बिना eKYC के बीमा अमान्य माना जाएगा।​

प्रश्न: फसल का नुकसान होने पर क्लेम कैसे करें?
उत्तर: नुकसान के 72 घंटे के अंदर हेल्पलाइन 14447 पर कॉल करें, कृषि रक्षक पोर्टल पर रिपोर्ट करें या Crop Insurance App का इस्तेमाल करें।​

प्रश्न: कौन सी फसलें कवर होती हैं?
उत्तर: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana में सभी अनाज, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं, लेकिन केवल अधिसूचित फसलें ही कवर होती हैं।​

प्रश्न: क्लेम का पैसा कब तक मिलता है?
उत्तर: सत्यापन के बाद 2 महीने के अंदर बीमा राशि किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाती है।​

प्रश्न: क्या किरायेदार किसान भी आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हां, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए भूमिधारी, बटाईदार, पट्टेदार और किरायेदार सभी प्रकार के किसान पात्र हैं।​

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