
Introduction (Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna )
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना फरवरी 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनके जीवन-यापन में सहयोग देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
इस योजना के तहत 18 वर्ष से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह ₹300 और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 की पेंशन प्रदान की जाती है।
Eligibility (पात्रता)
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
- दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL Category) में होना चाहिए।
- बौने व्यक्ति (Dwarf Person) भी इस योजना के पात्र हैं।

Documents Required (आवश्यक दस्तावेज़)
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज़ जरूरी हैं:
- BPL कार्ड
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / EPIC / सरकारी अस्पताल से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / PHC से जारी)
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
How to Apply (आवेदन प्रक्रिया)
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
Online आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले UMANG App डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएँ –
- मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।
- सर्च बॉक्स में NSAP (National Social Assistance Programme) खोजें।
- “Online Apply” पर क्लिक करें।
- मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण भरें।
- पेंशन भुगतान का तरीका चुनें।
- फोटो और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में “Submit” पर क्लिक करें।
Offline आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आवेदक अपने नज़दीकी ग्राम पंचायत / नगर पालिका / जिला सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

कहाँ Apply करना है (Official Website / Portal)
- UMANG App
- Official Website: https://web.umang.gov.in/
Benefits & Important Points
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna के अंतर्गत:
- 18 से 79 वर्ष के दिव्यांग व्यक्तियों को ₹300 प्रतिमाह की पेंशन।
- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ₹500 प्रतिमाह की पेंशन।
- यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
- योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।

Conclusion
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बहुत ही उपयोगी योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें जीवनयापन के लिए नियमित आर्थिक सहायता मिलती है। यदि आप या आपका कोई परिचित दिव्यांग है और योजना की पात्रता पूरी करता है, तो तुरंत UMANG Portal के जरिए आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएँ।
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