
Iपरिचय – Indira Gandhi National Widow Pension Scheme
भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना National Social Assistance Programme (NSAP) के अंतर्गत संचालित होती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर लागू की जाती है ताकि कमजोर वर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को नियमित पेंशन प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। इसका लक्ष्य महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देना है ताकि वे जीवन की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। इस योजना से गरीब विधवाओं को मासिक सहायता मिलती है जिससे वे खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और दैनिक खर्चों को मैनेज कर सकें।
पात्रता (Eligibility)
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme की पात्रता के लिए मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदिका विधवा महिला होनी चाहिए।
- आवेदिका का परिवार गरीबी रेखा (BPL) से नीचे होना चाहिए।
- आयु सीमा सामान्यतः 40 से 79 वर्ष के बीच होती है। कुछ राज्यों में आयु मानदंड में हल्का बदलाव हो सकता है।
- यदि विधवा महिला का पुनर्विवाह हो जाता है, तो पेंशन बंद कर दी जाती है।
- आवेदिका को किसी अन्य समान केंद्र/राज्य पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं प्राप्त होनी चाहिए।
पेंशन राशि (Pension Amount 2026)
हालाँकि केंद्र सरकार NSAP के तहत योजना के लिए अलग-अलग राज्यों को बजट जारी करती है और राशि राज्यों के अनुसार भिन्न हो सकती है, केंद्र स्तर पर यह राशि BPL विधवाओं के लिए सहायक होती है। वर्ष 2025-26 में IGNWPS के लिए कुल बजट लगभग 2026.99 करोड़ रुपये रखा गया है, जो योजना के विस्तार और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने का संकेत है।
अलग-अलग राज्यों में मासिक पेंशन का वास्तविक स्तर अलग हो सकता है। कुछ राज्यों में पेंशन राशि पहले 300-500 रुपये प्रति माह थी, लेकिन कई राज्यों में इसे 1000 रुपये या उससे अधिक तक बढ़ाया गया है। उदाहरण के तौर पर, बिहार में गरीब विधवाओं को 1100 रुपये पेंशन दी जा रही है।
ध्यान दें: अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पेंशन राशि का प्रावधान किया गया है और इसे राज्य सामाजिक कल्याण विभाग तय करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन
- UMANG App डाउनलोड करें या https://web.umang.gov.in पर जाएँ।
- मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।
- सर्च बॉक्स में NSAP (National Social Assistance Programme) खोजें।
- “Online Apply” विकल्प चुनें और बायोडाटा व दस्तावेज भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और “Submit” पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी CSC (Common Service Centre) या पंचायत/ब्लॉक कार्यालय जाएँ।
- निर्धारित आवेदन फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- सत्यापन के बाद अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय आम तौर पर निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल प्रमाण पत्र/आधार/EPIC)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र/सामाजिक कल्याण पहचान (जहाँ लागू हो)
लाभ और महत्वपूर्ण बिंदु
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाली विधवाओं को लक्ष्य बनाती है।
- पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
- यदि विधवा महिला का पुनर्विवाह हो जाता है या वह किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो पेंशन रोकी जा सकती है।
महत्वपूर्ण अपडेट 2026
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए NSAP के अंतर्गत Indira Gandhi National Widow Pension Scheme को प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के तहत विशेष बजट आवंटित किया गया है, जो योजना के दायरे का विस्तार दर्शाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं और केंद्र-राज्य सरकार के प्रयासों से लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
निष्कर्ष
Indira Gandhi National Widow Pension Scheme गरीब BPL विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देती है। यह योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई विधवा महिला इस योजना के पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करना सुनिश्चित करें और लाभ की स्थिति को UMANG App या संबंधित सरकारी पोर्टल पर ट्रैक करें।
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