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Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen 2025

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों (सभी रैंकों) के लिए गतिशीलता उपकरण प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता

सशस्त्र बलों में राष्ट्र की सेवा करना गर्व, साहस और बलिदान का विषय है। हालाँकि, कई सैनिक सेवा से लौटते समय विकलांगता के साथ लौटते हैं जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen (All Ranks) प्रदान करती है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि विकलांग पूर्व सैनिक आवश्यक गतिशीलता उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सम्मानजनक, स्वतंत्र और आरामदायक जीवन जी सकें।

इस ब्लॉग में, हम Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen (All Ranks) योजना की amount, benefits, eligibility, and application process पर चर्चा करेंगे।

Amount of Assistance

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROCURING MOBILITY EQUIPMENT TO DISABLED EX-SERVICEMEN (ALL RANKS) योजना के तहत ₹1,00,000 तक का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग निम्नलिखित गतिशीलता सहायक उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है:

  • व्हीलचेयर(चिकित्सा आवश्यकताओं के आधार पर मैनुअल या मोटर चालित)
  • संशोधित स्कूटरबेहतर बाहरी गतिशीलता के लिए
  • बैसाखी, वॉकर और सहायक चलने वाले उपकरण
  • विशेष उपकरणस्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा अनुशंसित

यह राशि यह सुनिश्चित करती है कि पूर्व सैनिक उच्च लागत की चिंता किए बिना टिकाऊ और विश्वसनीय उपकरण खरीद सकें।

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen Benefits

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROCURING MOBILITY EQUIPMENT TO DISABLED EX-SERVICEMEN (ALL RANKS) कई जीवन-परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करती है:

  1. स्वतंत्रता बहाल करता है– पूर्व सैनिक अधिक स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, जिससे उनकी दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है।
  2. जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है– बेहतर गतिशीलता से आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और समग्र खुशी में सुधार होता है।
  3. वित्तीय सहायता– इस अनुदान से महंगी गतिशीलता सहायताएं सस्ती हो जाती हैं।
  4. गरिमा को बढ़ावा देता है– यह विकलांग पूर्व सैनिकों को आत्म-सम्मान और सम्मान के साथ जीने की अनुमति देता है।
  5. सुरक्षा सुनिश्चित करता है– उचित उपकरण गिरने या आगे की चोटों के जोखिम को कम करता है।
  6. यह योजना केवल वित्तीय सहायता से कहीं अधिक है – यह हमारे सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदान की मान्यता है।
Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen Eligibility Criteria

हर पूर्व सैनिक इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen (All Ranks) हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • आवेदक भारतीय ex-serviceman of any rank का भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए।
  • व्यक्ति को चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित permanent disability or mobility restriction होना चाहिए।
  • आवेदक को disability certificate या गतिशीलता सहायक उपकरण की सिफारिश करने वाला medical documentation प्रस्तुत करना होगा।
  • उसे पहले इसी उद्देश्य के लिए ऐसी सहायता नहीं मिली होगी।

ये मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि सहायता उन पात्र दिग्गजों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में गतिशीलता उपकरणों की आवश्यकता है।

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen

Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen How to Apply

Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen (All Ranks)हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। इसके लिए चरण इस प्रकार हैं:

  1. आवेदन पत्र एकत्र करें (Collect the Application Form)
  2. यह फॉर्म जिला सैनिक कल्याण कार्यालय (जेडएसडब्ल्यूओ) पर उपलब्ध है या केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
  3. सहायक दस्तावेज़ तैयार करें (Prepare Supporting Documents)
    1. विकलांगता प्रमाण पत्र या चिकित्सा रिपोर्ट।
  4. सेवा प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज बुक।
  5. आवश्यक उपकरण के लिए किसी मान्यता प्राप्त विक्रेता से कोटेशन।
  6. पासपोर्ट आकार के फोटो.
  7. ZSWO को सबमिट करें (Submit to ZSWO)
    1. फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
  8. सत्यापन प्रक्रिया (Verification process)
    1. आवेदन की जांच स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी और फिर उसे केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भेज दिया जाएगा।
  9. अनुमोदन और भुगतान (Approval & Payment)
  10. एक बार स्वीकृति मिलने पर अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
  11. यह चरण-दर-चरण दृष्टिकोण सभी पात्र आवेदकों के लिए एक सुचारू और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen

Importance of the Scheme

Financial Assistance For Procuring Mobility Equipment To Disabled Ex-Servicemen (All Ranks) केवल धन के बारे में नहीं है—यह सशक्तिकरण के बारे में है। व्हीलचेयर, स्कूटर या वॉकर एक साधारण उपकरण लग सकता है, लेकिन एक विकलांग पूर्व सैनिक के लिए, यह स्वतंत्रता और सम्मान का साधन है।

वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उनके बलिदान को मान्यता मिले और वे सेवा के बाद भी सक्रिय एवं संतुष्ट जीवन जीते रहें।S

Conclusion

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROCURING MOBILITY EQUIPMENT TO DISABLED EX-SERVICEMEN (ALL RANKS) एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपाय है जो अपने रक्षकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को दर्शाता है। ₹1,00,000 तक की सहायता राशि के साथ, यह विकलांग पूर्व सैनिकों को गतिशीलता उपकरण खरीदने में सक्षम बनाता है जो उनके जीवन में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और सम्मान लाते हैं।

अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना के लिए पात्र है, तो आज ही कदम उठाएँ—आवेदन पत्र लें, ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें और इस योजना का लाभ उठाएँ। आख़िरकार, जिन्होंने कभी देश की रक्षा की, वे बदले में सम्मान, समर्थन और सांत्वना के हक़दार हैं।

For More Info About FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROCURING MOBILITY EQUIPMENT TO DISABLED EX-SERVICEMEN (ALL RANKS) Click on This Link https://www.myscheme.gov.in/schemes/affdf

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