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PMGKP Insurance Scheme 2025 Eligibility और Benefits की पूरी जानकारी

PMGKP Insurance Scheme

PMGKP Insurance Scheme

PMGKP Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19 भारत सरकार द्वारा उन स्वास्थ्यकर्मियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवा दी या आकस्मिक मृत्यु का सामना किया।

कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर और अन्य कई स्वास्थ्यकर्मी दिन-रात मरीजों की सेवा में जुटे रहे। इस दौरान कई ने अपनी जान गंवाई। ऐसे वीरों के परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बीमा योजना की शुरुआत की।

इस योजना के तहत पात्र स्वास्थ्यकर्मी के निधन की स्थिति में उनके परिवार को ₹50 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

PMGKP Insurance Scheme

योजना का उद्देश्य(“PMGKP Insurance Scheme)

  • स्वास्थ्यकर्मियों को यह आश्वासन देना कि उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
  • COVID-19 ड्यूटी पर तैनात सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्यकर्मियों को कवर करना।
  • महामारी जैसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का मनोबल बढ़ाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं (Key Features)

  1. बीमा कवर (Insurance Coverage): ₹50 लाख का बीमा कवर।
  2. प्रभाव क्षेत्र (Coverage Area): सभी सरकारी अस्पताल, AIIMS, INI, PSU अस्पताल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पताल, निजी अस्पताल और शहरी स्थानीय निकाय।
  3. कोई प्रीमियम नहीं (Zero Premium): स्वास्थ्यकर्मियों या उनके परिवार को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता।
  4. No Age Limit: इस योजना में कोई आयु सीमा (Age restriction) नहीं है।
  5. Accidental + COVID-19 Death Covered: योजना में COVID-19 से मृत्यु और COVID-19 ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु दोनों शामिल हैं।
“PMGKP Insurance Scheme

पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ निम्नलिखित को मिलता है:

  • Public Health Service Providers – डॉक्टर, नर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ, आशा/आशा फैसिलिटेटर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।
  • Private Hospital Employees – COVID-19 ड्यूटी पर नियुक्त निजी अस्पतालों के कर्मचारी।
  • Contractual / Temporary Staff – अनुबंधित, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारी।
  • Volunteers & Retired Staff – राज्य/केंद्र द्वारा अधिकृत सेवानिवृत्त अधिकारी या स्वयंसेवक।
  • Local Urban Body Staff – नगर निकाय या पंचायत द्वारा तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी।


“PMGKP Insurance Scheme

लाभ (Benefits)

  • परिवार को ₹50 लाख का बीमा सीधे बीमा कंपनी द्वारा दिया जाता है।
  • राशि लंप-सम (पूर्ण रकम एक बार में) दी जाती है।
  • यह लाभ अन्य बीमा पॉलिसियों से अलग है यानी परिवार अन्य बीमा कवर का दावा भी कर सकता है।
  • कोई आयु सीमा नहीं – योजना में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है।
“PMGKP Insurance Scheme

आवेदन प्रक्रिया (Claim Process)

1. सूचना देना

  • जिस संस्थान/अस्पताल में मृतक काम कर रहा था, वहां सूचना दी जानी चाहिए।
  • बीमा कंपनी को ईमेल भेजना आवश्यक है:

2. Claim Form जमा करना

  • नामांकित दावेदार को Claim Form भरकर संबंधित स्वास्थ्य संस्था/ऑफिस में जमा करना होगा।

3. सत्यापन (Verification)

  • संस्था प्रमाणपत्र जारी करेगी कि मृतक COVID-19 ड्यूटी पर नियुक्त था।
  • सक्षम प्राधिकारी (जैसे राज्य के DGHS/Director Health Services या केंद्र में निदेशक/Medical Superintendent) द्वारा दस्तावेज़ प्रमाणित किए जाएंगे।

4. बीमा कंपनी को अग्रेषण

  • सक्षम प्राधिकारी दावा बीमा कंपनी को भेजेगा।
  • बीमा कंपनी जाँच कर ₹50 लाख का भुगतान करेगी।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)

(A) COVID-19 मृत्यु के मामले में

  • दावा प्रपत्र (Nominee द्वारा भरा और हस्ताक्षरित)।
  • मृतक और दावेदार का पहचान प्रमाण (Aadhar/PAN आदि)।
  • संबंध का प्रमाण (जैसे जन्म/विवाह प्रमाण पत्र)।
  • COVID-19 Positive Lab Report।
  • मृत्यु सारांश (यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है)।
  • मूल मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • संस्था द्वारा प्रमाण पत्र कि मृतक COVID-19 ड्यूटी पर था।

(B) आकस्मिक मृत्यु (Accidental Death on Duty)

  • दावा प्रपत्र।
  • मृतक और दावेदार का पहचान प्रमाण।
  • संबंध का प्रमाण।
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
  • FIR (प्रमाणित प्रति)।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • अस्पताल सारांश।
  • संस्था का प्रमाण पत्र कि मृत्यु COVID-19 ड्यूटी से संबंधित दुर्घटना के कारण हुई। https://pib.gov.in/

FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. क्या COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य है?
हाँ, अगर मौत COVID-19 संक्रमण के कारण हुई है तो Positive Lab Report ज़रूरी है।

Q2. अगर स्वास्थ्यकर्मी Accident में मरा लेकिन वह COVID-19 ड्यूटी पर था, तो क्या लाभ मिलेगा?
हाँ, योजना दोनों परिस्थितियों को कवर करती है।

Q3. Claim कब तक करना होता है?
मृत्यु के 90 दिनों के भीतर

Q4. क्या इस योजना का लाभ अन्य Insurance Policy पर असर डालेगा?
नहीं, यह पॉलिसी Additional Benefit है। अन्य बीमा पॉलिसियों से स्वतंत्र है।

Conclusion(“PMGKP Insurance Scheme)

PMGKP Insurance Scheme

COVID-19 महामारी ने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। इस संकट में स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स बनकर सामने आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज – Insurance Scheme for Health Workers इन कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षा और सम्मान देने का प्रयास है।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है बल्कि यह संदेश भी देती है कि देश अपने स्वास्थ्यकर्मियों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।

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