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Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana सिंचाई क्रांति की दिशा

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को “हर खेत को पानी” के नारे के साथ शुरू की गई Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana भारतीय कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती है बल्कि जल उपयोग की दक्षता में भी सुधार लाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई इस Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana का मुख्य उद्देश्य “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांत पर काम करना है।​

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2021-26 के लिए 93,068 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 37,454 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के लिए 8,259.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जनवरी 2025 में सरकार ने 10 राज्यों में 56 नए वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है जिनकी लागत 700 करोड़ रुपये है।​

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana Amount (राशि)

योजना के तहत राशि (Subsidy & Funding Details)

  • माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए सब्सिडी:
    • छोटे एवं सीमांत किसान: 55% सब्सिडी
    • अन्य किसान: 45% सब्सिडी
    • ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए 55–60% तक सब्सिडी
  • वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट (WDC):
    • सामान्य क्षेत्र: ₹12,000 → ₹22,000 प्रति हेक्टेयर
    • कठिन क्षेत्र: ₹15,000 → ₹28,000 प्रति हेक्टेयर
  • केंद्र-राज्य फंडिंग अनुपात:
    • सामान्य राज्य: 75 : 25
    • पूर्वोत्तर राज्य: 90 : 10
  • विशेष राज्यों के उदाहरण:
    • तमिलनाडु:
      • Farm Pond निर्माण – ₹75,000 सब्सिडी + ₹25,000 किसान योगदान
    • इलेक्ट्रिक मोटर पंप सेट:
      • ₹10,000 या लागत का 50% (जो कम हो) सब्सिडी
    • सोलर पंप सेट:
      • 70% सब्सिडी + 30% किसान योगदान
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana Benefits (फायदे)

सिंचाई कवरेज में विस्तार:

  • लक्ष्य – 28.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना

पानी की बचत एवं उत्पादकता में वृद्धि:

  • माइक्रो इरिगेशन तकनीक से जल की बर्बादी कम
  • फसल की पैदावार बढ़ती है

पर्यावरणीय एवं मिट्टी लाभ:

  • भूजल स्तर में वृद्धि
  • मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार
  • वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल संचयन और संरक्षण

किसानों की आर्थिक उन्नति:

  • आय में वृद्धि
  • जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षा

प्रौद्योगिकी आधारित सुधार:

  • SCADA सिस्टम से जल वितरण की दक्षता में सुधार
  • भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क – 55,290 किमी
  • भूमि अधिग्रहण से बचाव – 76,594 हेक्टेयर भूमि
  • 3 साल की मुफ्त सेवा व रखरखाव सुविधा
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana Eligibility (पात्रता)

  • पात्र किसान वर्ग:
    • सभी श्रेणी के किसान जिनके पास कृषि भूमि है
    • भूमि स्वामी, पट्टेदार और किरायेदार किसान
    • स्वयं सहायता समूह (SHGs), ट्रस्ट, सहकारी समितियाँ
    • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)
  • अन्य पात्रता शर्तें:
    • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए
    • वैध भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ या पट्टा समझौता आवश्यक
    • Micro Irrigation Fund के लिए – FPOs, सहकारी समितियाँ, Water User Associations आवेदन कर सकती हैं
  • क्लस्टर आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाएँ:
    • पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य: न्यूनतम 20 हेक्टेयर क्लस्टर
    • अन्य राज्य: न्यूनतम 50 हेक्टेयर क्लस्टर
    • छोटे और सीमांत किसानों को विशेष प्राथमिकता
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • पहचान प्रमाण (Identity Proof):
    • आधार कार्ड (मुख्य पहचान प्रमाण)
    • वोटर ID (वैकल्पिक)
    • PAN कार्ड (वैकल्पिक)
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण (Land Ownership Proof):
    • भूमि पट्टा (Land Title Deed)
    • Record of Rights (ROR)
    • संपत्ति कर रसीद (Property Tax Receipt)
  • निवास प्रमाण (Address Proof):
    • राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट
    • बिजली बिल
    • पानी का बिल
    • राशन कार्ड
    • पासपोर्ट
  • बैंक विवरण (Bank Details):
    • बैंक पासबुक की कॉपी
    • हाल की बैंक स्टेटमेंट
    • कैंसिल चेक
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज़:
    • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो (2–4 प्रतियां)
    • (यदि लागू हो) जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

शुरुआत:

  • योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी।

सरकारी स्वीकृति एवं अवधि:

  • दिसंबर 2021 में योजना को 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।
  • वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट (WDC-PMKSY 2.0) को 15 दिसंबर 2021 से 2021–2026 की अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति मिली।

हाल की स्वीकृतियाँ और बजट:

  • जनवरी 2025 में 56 नए वाटरशेड प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।
  • वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट (1 फरवरी 2025) में ₹8,259.85 करोड़ का आवंटन किया गया।
  • अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड की जमरानी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को PMKSY के AIBP कंपोनेंट में शामिल किया गया।

प्रोजेक्ट अवधि:

  • प्रोजेक्ट की अवधि 4–7 वर्ष से घटाकर 3–5 वर्ष कर दी गई।

Micro Irrigation Fund:

  • इसकी शुरुआत 16 मई 2018 को हुई।

स्वीकृत प्रोजेक्ट्स (2022):

  • अब तक 1,150 प्रोजेक्ट्स को वित्तीय वर्ष 2022 में मंजूरी दी जा चुकी है।

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
    • आधिकारिक वेबसाइट pmksy.nic.inपर जाएं।
    • “Farmer Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
    • सभी आवश्यक जानकारी भरें —
      • नाम
      • पता
      • भूमि की जानकारी
      • बैंक खाते का विवरण
    • आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
    • फॉर्म सबमिट करें।
    • आवेदन की स्थिति (Application Status) पोर्टल के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
  • ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:
    • नज़दीकी कृषि कार्यालय (Agriculture Office) में जाएं।
    • जिला कृषि अधिकारी (District Agriculture Officer) या संबंधित विभाग के अधिकारी से संपर्क करें।
    • माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए आवेदन –
      • FPOs या सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)
      • SLSC (State Level Sanction Committee) में प्रस्ताव जमा करें।
    • अपने राज्य के District Irrigation Plan (DIP) और State Irrigation Plan (SIP) की जानकारी प्राप्त करें।
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana

संपर्क विवरण (Contact Details)

  • मुख्य कार्यालय:
    • कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001
  • संपर्क व्यक्ति:
    • सचिव: श्री मनोज आहुजा
       
      ईमेल: secy-agri@gov.in
    • Joint Secretary (RFS): श्री Franklin L. Khobung
       
      ईमेल: franklin.l@nic.in
    • Director (NRM/RFS): श्रीमती आशा सोता
       
      फोन: 011-23382543
       
      ईमेल: asha.sota@gov.in
  • सहायता एवं हेल्पलाइन:
    • PMKSY सपोर्ट ईमेल: support.pmksy-dac@gov.in
    • किसान कॉल सेंटर: 1800-180-1551
    • हेल्पडेस्क नंबर:
      • 022-26539895
      • 022-26539896
      • 022-26539899
    • NABARD हेल्पलाइन:
       011-25842836
       nraapc2007@gmail.com
    • PM-Kisan हेल्पलाइन:
       011-24300606, 155261

Conclusion

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो न केवल सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करती है बल्कि जल संरक्षण और कुशल उपयोग को भी बढ़ावा देती है। “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांतों पर आधारित यह Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर देश की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: सभी श्रेणी के भारतीय किसान जिनके पास कृषि भूमि है, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भूमि स्वामी, पट्टेदार, और किरायेदार किसान शामिल हैं।​

प्रश्न: माइक्रो इरिगेशन के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी मिलती है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए 55-60% तक सब्सिडी उपलब्ध है।​

प्रश्न: Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana के मुख्य घटक कौन से हैं?
उत्तर: इस योजना के मुख्य घटक हैं – AIBP (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम), हर खेत को पानी, वाटरशेड डेवलपमेंट, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप।​

प्रश्न: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट pmksy.nic.in पर जाकर Farmer Registration करें, सभी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।​

प्रश्न: क्या महिला किसान इस Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana का लाभ उठा सकती हैं?
उत्तर: हां, महिला किसान इस योजना की पात्र हैं और उन्हें विशेष प्राथमिकता भी दी जाती है।​

प्रश्न: प्रोजेक्ट की अवधि कितनी होती है?
उत्तर: वर्तमान में प्रोजेक्ट की अवधि 3-5 साल है, जो पहले 4-7 साल थी।​

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