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Spreading the Usage of Farm Machinery scheme कृषि यंत्रीकरण की क्रांति

Spreading the Usage of Farm Machinery

भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई Spreading the Usage of Farm Machinery योजना, जिसे Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) के नाम से जाना जाता है, कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET) का एक भाग है जो 90% केंद्र और 10% राज्य के सहयोग से चलाई जाती है। Spreading the Usage of Farm Machinery योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना और फार्म पावर अनुपात को 2.5 kW प्रति हेक्टेयर तक पहुंचाना है।​

इस योजना के तहत किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर 40% से 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। Spreading the Usage of Farm Machinery का मुख्य फोकस छोटे और सीमांत किसानों की मदद करना है जो महंगी मशीनरी खरीदने में असमर्थ हैं। यह योजना Custom Hiring Centers (CHC) और Farm Machinery Banks (FMB) की स्थापना पर विशेष जोर देती है ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध हो सकें।​

Spreading the Usage of Farm Machinery Amount (राशि)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दरें प्रदान की जाती हैं। SC, ST, छोटे, सीमांत और महिला किसानों को Individual Machinery के लिए 50% सब्सिडी दी जाती है जबकि अन्य लाभार्थी किसानों को 40% सब्सिडी मिलती है। SC/ST श्रेणी के छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त 20% सब्सिडी प्रदान की जाती है।​

पावर वीडर और धान रोपाई मशीन खरीदने के लिए सामान्य श्रेणी के छोटे और सीमांत किसानों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। कुछ विशेष उपकरणों के लिए निर्धारित अधिकतम सब्सिडी राशि इस प्रकार है: Super SMS के लिए 56,000 रुपये, Happy Seeder (11 tine) के लिए 78,400 रुपये, Rotavator (8 feet) के लिए 50,400 रुपये।​

Custom Hiring Centers के लिए ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण उद्यमियों को 40% सब्सिडी और गांव स्तर पर पंजीकृत किसान संगठनों को 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। Spreading the Usage of Farm Machinery के तहत अब तक करोड़ों रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। सब्सिडी की गणना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर उपलब्ध है।​

Spreading the Usage of Farm Machinery scheme Benefits (फायदे)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के अनेक महत्वपूर्ण फायदे हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण तक पहुंच प्रदान करती है जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है। ICAR की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि यंत्रीकरण से बीज और उर्वरक की 15-20% बचत होती है और फसल की गहनता में 5-20% की वृद्धि होती है।​

इस योजना से श्रम की दक्षता में सुधार होता है और कृषि कार्यों में 15-20% समय की बचत होती है। Custom Hiring Centers की स्थापना से किसान कम दाम पर आधुनिक उपकरण किराए पर ले सकते हैं। Spreading the Usage of Farm Machinery महिला श्रम को कम करने में भी सहायक है, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में।​

Performance Testing और Training के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण मशीनरी और तकनीकी जानकारी मिलती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित होती है और DBT के जरिए सीधे किसान के खाते में सब्सिडी पहुंचती है। तीन साल की मुफ्त सेवा और रखरखाव की सुविधा भी दी जाती है।​

Spreading the Usage of Farm Machinery

Spreading the Usage of Farm Machinery scheme Eligibility (पात्रता)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के लिए सभी भूमिधारी किसान परिवार पात्र हैं। इसमें छोटे, सीमांत और बड़े सभी प्रकार के किसान शामिल हैं जो कृषि भूमि के स्वामी या पट्टेदार हैं। स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समितियां, और कृषि गतिविधियों में संलग्न संस्थाएं भी पात्र हैं।​

कृषि उद्यमिता में संलग्न व्यक्ति या समूह भी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। महिला किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है। कुछ राज्यों में आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।​

Custom Hiring Centers के लिए ग्रामीण उद्यमी, किसान सहकारी समितियां, पंजीकृत किसान संस्थाएं और FPOs पात्र हैं। Spreading the Usage of Farm Machinery के तहत आवेदक का नाम आधार कार्ड से मेल खाना चाहिए और सभी जानकारी सत्यापित होनी चाहिए। पहले से सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसान कुछ प्रतिबंधों के साथ पुनः आवेदन कर सकते हैं।​

Spreading the Usage of Farm Machinery

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड है जो लाभार्थी की पहचान के लिए आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड आवश्यक है।​​

पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी मान्य है। भूमि के दस्तावेज जैसे Record of Rights (RoR), जमाबंदी, खतौनी या भूमि कर रसीद आवश्यक है। बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक बैंक विवरण के लिए चाहिए।​

किसान की पासपोर्ट साइज फोटो (2-4 प्रतियां) आवश्यक है। यदि आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति से है तो जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मोबाइल नंबर SMS अपडेट के लिए जरूरी है। Spreading the Usage of Farm Machinery के तहत आय प्रमाण पत्र भी आवश्यक हो सकता है।​​

महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई थी और तब से यह निरंतर चल रही है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2024 में Spreading the Usage of Farm Machinery scheme Last Date (अंतिम तिथि) 23 अक्टूबर 2024 थी। मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना की अंतिम तिथि अप्रैल 2025 में 8 अप्रैल से बढ़ाकर 16 अप्रैल 2025 कर दी गई थी।​

दिसंबर 2024 में कुछ राज्यों में कृषि मशीनरी सब्सिडी की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई थी। Mini Dal Mill और Millet Mill सब्सिडी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2025 तक बढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश में जुलाई 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2025 रखी गई थी।​

Spreading the Usage of Farm Machinery के तहत लॉटरी प्रक्रिया आमतौर पर आवेदन समाप्ति के अगले दिन होती है। कुछ योजनाओं में पहले आओ पहले पाओ के बजाय अब e-lottery selection प्रक्रिया अपनाई जा रही है।​

आवेदन कैसे करें (How to Apply)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना बहुत सरल है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाएं। होमपेज पर “Registration” के विकल्प पर क्लिक करें। यहां चार विकल्प दिखाई देंगे – Farmer, Entrepreneur, Society/SHG/FPO में से उपयुक्त विकल्प चुनें।​​

Farmer विकल्प पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले अपना राज्य चुनें और आधार नंबर डालें। इसके बाद व्यापक पंजीकरण फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, जिला, ब्लॉक, गांव आदि।​​

भूमि की जानकारी और बैंक विवरण सही-सही भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें। Spreading the Usage of Farm Machinery के लिए आवेदन सफल होने पर मोबाइल पर SMS के द्वारा Reference Number मिलेगा। इस नंबर से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।​​

Spreading the Usage of Farm Machinery

संपर्क विवरण (Contact Details)

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। मुख्य कार्यालय का पता: M&T Division, Department of Agriculture, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, कृषि भवन, नई दिल्ली है। Deputy Commissioner श्री C.R. Lohi से cr.lohi@nic.in पर या 011-23389019 पर संपर्क कर सकते हैं।​

Additional Commissioner श्री V.N. Kale का संपर्क vn.kale@gov.in और फोन नंबर 011-23338720 है। तकनीकी सहायता के लिए support-agrimech@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 011-23604908 पर कॉल कर सकते हैं। Project Lead श्री संजीत कुमार का मोबाइल नंबर 8076258719 है।​

मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से agrimin.india@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। राज्यमंत्री श्री राम नाथ ठाकुर का कार्यालय फोन 011-23383975, 23383976 है। Spreading the Usage of Farm Machinery से जुड़ी समस्याओं के लिए राज्यवार नोडल अधिकारी भी नियुक्त हैं जिनकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी शिकायतों और सुझावों के लिए हेल्पडेस्क ईमेल support-agrimech@gov.in का उपयोग करें।​

Conclusion

Spreading the Usage of Farm Machinery योजना भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाती है बल्कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने और श्रम की बचत करने में भी सहायक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया और DBT से सीधे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था इस Spreading the Usage of Farm Machinery योजना की मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे एक प्रभावी और विश्वसनीय योजना बनाती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न: Spreading the Usage of Farm Machinery योजना क्या है?
उत्तर: यह भारत सरकार की एक पहल है जो कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि मशीनरी खरीदने पर 40-80% तक सब्सिडी प्रदान करती है।​

प्रश्न: कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: सभी भूमिधारी किसान परिवार, SHGs, सहकारी समितियां, और कृषि उद्यमी इस Spreading the Usage of Farm Machinery योजना के लिए पात्र हैं।​

प्रश्न: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: agrimachinery.nic.in वेबसाइट पर जाकर Registration में Farmer विकल्प चुनें, फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।​

प्रश्न: कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: SC/ST/छोटे/सीमांत/महिला किसानों को 50% और अन्य किसानों को 40% सब्सिडी मिलती है। CHCs के लिए 40-80% तक सब्सिडी उपलब्ध है।​

प्रश्न: आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
उत्तर: Spreading the Usage of Farm Machinery की आधिकारिक वेबसाइट पर “Tracking Your Application” विकल्प से Reference Number डालकर स्थिति देख सकते हैं।​

प्रश्न: कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर: आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, निवास प्रमाण और जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आवश्यक हैं।​

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