
Indian Community Welfare Fund – ICWF
Indian Community Welfare Fund भारत सरकार के Ministry of External Affairs की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को आपातकालीन और कठिन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी और 2026 तक इसे और अधिक प्रभावी, त्वरित व मानवीय सहायता प्रणाली के रूप में सशक्त किया गया है, ताकि दुनिया के किसी भी देश में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को तुरंत मदद मिल सके।
इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का महत्व (Importance of ICWF)
ICWF विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के प्रति भारत सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह कोष यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में अकेला न पड़े। गंभीर बीमारी, दुर्घटना, कानूनी परेशानी या आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों में यह फंड जीवनरक्षक भूमिका निभाता है।
उद्देश्य (Objective of Indian Community Welfare Fund)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन भारतीय नागरिकों की सहायता करना है जो विदेशों में नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से रहते हुए अचानक किसी गंभीर संकट में फंस जाते हैं। ICWF मानवीय आधार पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, न कि किसी व्यावसायिक या लाभ आधारित उद्देश्य के लिए।
प्रमुख लाभ (Benefits of Indian Community Welfare Fund)
इस कोष के अंतर्गत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है, दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च उठाया जाता है, कानूनी सहायता दी जाती है विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और घरेलू कामगारों को शोषण से बचाने के लिए, संकटग्रस्त भारतीयों को अस्थायी आश्रय, भोजन और बुनियादी आवश्यकताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, विदेश में मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को भारत लाने या स्थानीय अंतिम संस्कार में आर्थिक सहायता दी जाती है तथा मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और शोषण के शिकार महिलाओं और बच्चों के बचाव एवं पुनर्वास में सहयोग किया जाता है।
संचालन (Operation of Indian Community Welfare Fund)
ICWF का संचालन विदेश मंत्रालय के अधीन भारत के दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा किया जाता है। सहायता सीधे ज़रूरतमंद भारतीय नागरिकों को प्रदान की जाती है और प्रत्येक मिशन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सहायता का स्वरूप और राशि तय करता है। इस फंड का उपयोग केवल मानवीय और आपातकालीन मामलों में किया जाता है।
पात्रता (Eligibility of Indian Community Welfare Fund)
इस योजना का लाभ केवल भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिकों को मिलता है। वे भारतीय नागरिक जो विदेश में आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, कानूनी विवाद, नौकरी छूटने, आवास या भोजन की समस्या जैसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं, इस कोष से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संकटग्रस्त प्रवासी श्रमिक, शोषण या हिंसा की शिकार महिलाएँ और बच्चे तथा विदेश में मृत्यु के मामलों में परिजन भी इसके पात्र होते हैं। स्थायी निवासी (Permanent Resident/Green Card Holder) या OCI/NRI श्रेणी के लोग इस कोष के अंतर्गत नहीं आते।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process of Indian Community Welfare Fund – ICWF)
ICWF से सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित देश में स्थित नजदीकी भारतीय दूतावास, उच्चायोग या कांसुलर कार्यालय से तुरंत संपर्क करना होता है। दूतावास द्वारा दिए गए आवेदन फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज जैसे भारतीय पासपोर्ट की प्रति, संकट से संबंधित प्रमाण (मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट आदि) तथा वीज़ा या रोजगार से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। दूतावास के अधिकारी आवेदन की जांच कर सहायता की आवश्यकता और प्रकृति तय करते हैं और पात्र पाए जाने पर तुरंत वित्तीय सहायता, आश्रय, कानूनी मदद या अन्य आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Indian Community Welfare Fund (ICWF) 2026 विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी भारतीय नागरिक संकट के समय अकेला न पड़े। मानवीय सहायता, त्वरित राहत और भरोसे के साथ ICWF भारत सरकार की “हर भारतीय के साथ” वाली सोच को वैश्विक स्तर पर साकार करता है।
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