यह योजना दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
आवेदक भारत का नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।
योजना के तहत पात्र दिव्यांगजन को हर माह ₹300 से ₹500 पेंशन राशि दी जाती है।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जरूरी हैं।
आवेदक ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम CSC सेंटर से पेंशन योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
योजना का मकसद दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और सामाजिक सुरक्षा देना है।
योजना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए राज्य की सामाजिक कल्याण हेल्पलाइन उपलब्ध है।