यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जाती है।
40 से 79 वर्ष की गरीब विधवा महिलाएं इस योजना की पात्रता रखती हैं।
लाभार्थियों को सरकार द्वारा हर महीने ₹300 से ₹500 तक की पेंशन दी जाती है।
लाभ पाने के लिए महिलाएं ऑनलाइन या निकटतम CSC केंद्र से आवेदन कर सकती हैं।
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण और मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलती है।
किसी भी समस्या पर महिलाएं राज्य सामाजिक कल्याण विभाग की हेल्पलाइन से संपर्क करें।