Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
PM Matru Vandana Yojana प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, कुपोषण को कम करना और सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित करना है
योजना की मुख्य विशेषताएँ(Features of PM Matru Vandana Yojana)
- वित्तीय सहायता – गर्भवती महिला या स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000- ₹6000 तक की राशि किश्तों में दी जाती है
- लाभार्थी – पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ
- उद्देश्य – गर्भावस्था और प्रसव के दौरान पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और आराम सुनिश्चित करना
- किस्तों में भुगतान
- पहली किस्त: गर्भावस्था की प्रारंभिक पंजीकरण पर
- दूसरी किस्त: प्रसव पूर्व जांच पूरी होने पर
- तीसरी किस्त: बच्चे के जन्म पंजीकरण और टीकाकरण के बाद
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फ़ायदे(Benefits of PM Matru Vandana Yojana)
नकद प्रोत्साहन पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में प्रदान किया जाता है, जैसा कि अनुसूची में दिया गया है।
नीचे दी गई तालिका:
पहले बच्चे के लिए योजना की शर्तें
किस्त | स्थितियाँ | राशि (रु. में) |
पहली किस्त | गर्भावस्था के पंजीकरण और अंतिम माहवारी की तारीख से छह महीने के भीतर कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच के बाद संबंधित प्रशासकीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है | 3,000/- |
दूसरी किस्त | प्रसव पंजीकृत है। बच्चे को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 14 सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लग चुके हैं | 2,000/- |
दूसरे बच्चे के लिए योजना की शर्तें (यदि वह लड़की है)
एकल किस्त | गर्भावस्था के पंजीकरण और अंतिम मासिक धर्म से छह महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) पर कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच (ANC) कराने पर, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान की जा सकती है बालिका के जन्म का पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, बालिका को जन्म तिथि से चौदह सप्ताह की आयु तक सभी आवश्यक टीके लगवाए जा चुके होंगे | 6,000/- |
गर्भपात/मृत शिशु के जन्म के मामले में, लाभार्थी को किसी भी स्थिति में नए लाभार्थी के रूप में माना जाएगा
भावी गर्भावस्था
पात्रता(Eligibility of PM Matru Vandana Yojana)
- आवेदक की आयु कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए तथा वह गर्भवती महिला होनी चाहिए
- आवेदक को नौकरी में होना चाहिए तथा गर्भावस्था के कारण वेतन हानि का सामना करना पड़ रहा हो
- पात्र लाभार्थी बच्चे के जन्म से 270 दिनों के भीतर (PMMVI) योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं
- यदि कोई लाभार्थी अपनी दूसरी गर्भावस्था में जुड़वां/तीन/चार बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से एक या अधिक बच्चे लड़की हैं, तो उसे (PMMVI) 2.0 मानदंडों के अनुसार दूसरी लड़की के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी
आवेदन प्रक्रिया(Application process of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)
- नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- गर्भावस्था पंजीकरण का प्रमाण
- पहचान पत्र व पते का प्रमाण
- पंजीकरण के बाद किस्तों में राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
लाभ(Benefits of Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana)
- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी।
- गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण और आराम का अवसर।
- परिवार की आर्थिक बोझ में कमी।
निष्कर्ष(Conclusion)
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana(PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना आर्थिक सहायता, पोषण और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करके महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। PMMVY न केवल माताओं को सशक्त बनाती है, बल्कि देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो रही है।
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