
भारत सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ चलाती है। इन्हीं में से एक है RMEWF – Financial Assistance for Medical Treatment of Ex-Servicemen योजना। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारजनों को गंभीर बीमारी, ऑपरेशन या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सेवा करने वाले सैनिक और उनके परिवार बेहतर इलाज से वंचित न रहें।
योजना का उद्देश्य (Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को स्वास्थ्य संबंधी संकट की स्थिति में त्वरित वित्तीय सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे समय पर उचित इलाज करा सकें और जीवन की रक्षा हो सके।
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारजनों को मिलता है। आवेदक की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। सहायता केवल गंभीर बीमारी, बड़े ऑपरेशन या आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में दी जाती है। आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना से पर्याप्त सहायता पहले से प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
लाभ (Benefits)
पूर्व सैनिकों को RMEWF के माध्यम से चिकित्सा खर्च हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि बीमारी और इलाज के खर्च के अनुसार तय की जाती है। इससे गरीब और जरूरतमंद पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवार को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाती है। प्रत्येक पात्र पूर्व सैनिक या विधवा को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹30,000 तक की सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
आवेदन के लिए पूर्व सैनिक पहचान पत्र या डिस्चार्ज बुक, आय प्रमाण पत्र, अस्पताल या डॉक्टर की रिपोर्ट, मेडिकल बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक होता है।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
इच्छुक पूर्व सैनिक को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होता है और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं। यह आवेदन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) कार्यालय में जमा किया जाता है। दस्तावेज़ों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृत सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है।
निष्कर्ष (Conclusion)
Financial Assistance for Medical Treatment of Ex-Servicemen योजना पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहारा है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिक और उनके परिवार चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहें। जिन पूर्व सैनिकों की आय कम है और जो गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च वहन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए यह योजना एक जीवन रक्षक सहायता साबित होती है।
FAQ
प्रश्न 1. Financial Assistance for Medical Treatment of Ex-Servicemen योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना RMEWF के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा खर्च के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 2. इस योजना का लाभ किन्हें मिलता है?
उत्तर: केवल पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारजनों को।
प्रश्न 3. क्या सभी बीमारियों के लिए सहायता मिलती है?
उत्तर: नहीं, केवल गंभीर बीमारियों, बड़े ऑपरेशनों और आकस्मिक चिकित्सा परिस्थितियों में सहायता दी जाती है।
प्रश्न 4. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर: डिस्चार्ज बुक या पूर्व सैनिक पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल बिल, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति।
प्रश्न 5. आवेदन कैसे किया जाता है?
उत्तर: आवेदन पत्र भरकर सभी दस्तावेज़ों के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है।
प्रश्न 6. सहायता राशि कैसे मिलती है?
उत्तर: पात्र पाए जाने पर अधिकतम ₹30,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
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