Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna 2026 संपूर्ण जानकारी

By | January 17, 2026
Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna

Introduction (Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojna )

Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojana भारत सरकार द्वारा दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना फरवरी 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को ₹300 प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग नागरिकों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं।
आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होना चाहिए।
दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होना चाहिए।
बौने व्यक्ति भी इस योजना के पात्र माने जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ जरूरी होते हैं।
BPL कार्ड
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता विवरण

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले UMANG App डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएँ।
मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करें।
सर्च बॉक्स में NSAP खोजें।
Online Apply विकल्प पर क्लिक करें।
व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण भरें।
दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें।
Submit पर क्लिक करके आवेदन पूरा करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।

आधिकारिक पोर्टल

UMANG App
वेबसाइट: https://web.umang.gov.in/

योजना के लाभ और मुख्य बातें

18 से 79 वर्ष के दिव्यांग नागरिकों को ₹300 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
यह योजना दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने में मदद करती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

Indira Gandhi Rashtriya Divyangta Pension Yojana दिव्यांग नागरिकों के लिए एक अत्यंत लाभकारी योजना है। यह योजना उन्हें नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करके जीवन को आसान और सुरक्षित बनाती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति पात्रता पूरी करता है, तो तुरंत UMANG पोर्टल या नजदीकी सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।

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