योजना का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर और कमजोर आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
वित्तीय सहायता
सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को घर बनाने के लिए ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की राशि देती है।
पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण गरीब, कच्चे मकान या बिना मकान वाले परिवारों को मिलता है।
जरूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र, जमीन के कागज़ात और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं।
आवेदन प्रक्रिया
पात्र लोग CSC केंद्र या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
लोन की सुविधा
जरूरत पड़ने पर लाभार्थी अतिरिक्त घर निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं।
योजना के लाभ
यह योजना ग्रामीणों को अपना खुद का पक्का घर, स्वच्छ जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
PMAY-G Yojana
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